मुंबई, 06 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ₹1.5 लाख तक की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक गैजेट अधिसूचना के मुताबिक, कोई सड़क हादसा मोटर वाहन की वजह से होता है, तो उसमें घायल व्यक्ति का इलाज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत किया जाएगा। पीड़ित के साथ हादसा चाहे किसी भी सड़क पर हुआ हो। अस्पताल को प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना है तो उस अस्पताल को तय करना होगा कि जहां रेफर किया जा रहा है, वहां मरीज को दाखिला मिले। डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज होने के बाद उसके भुगतान में नोडल एजेंसी के रूप में NHAI काम करेगा। यानी इलाज के बाद मरीज या उनके परिजन को डेढ़ लाख तक की रकम का भुगतान नहीं करना है। यदि इलाज में डेढ़ लाख से ज्यादा का खर्च आता है तो डेढ़ लाख से जितना ऊपर बिल बनेगा वह मरीज या परिजन को भरना होगा।
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेढ़ लाख की राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख रुपए किए जाने की भी तैयारी चल रही है। किसी सड़क हादसे के बाद का एक घंटा गोल्डन ऑवर कहलाता है। इस दौरान इलाज न मिल पाने से कई मौतें हो जाती हैं। इसी को कम करने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। आपको बता दे, इसी साल जनवरी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही ऐसी योजना लाने पर विचार कर रही है। जिसमें तत्काल कैशलेस इलाज मिले। इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) राज्य की पुलिस, अस्पतालों और राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगा।